हाईकोर्ट व जिला सहित सभी अदालतों, अधिकरणोंं के अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़े…
हाईकोर्ट ने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर जारी किया सामान्य समादेश,
बैक वसूली, बेदखली व ध्वस्तीकरण पर भी लगी रोक,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व प्रदेश की जिला अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों, सभी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक संस्थाओ के सभी अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़ा दिये,
अग्रिम जमानत,जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे है वह भी 31 मई तक जारी रहेंगे
कोर्ट ने प्रदेश सरकार,नगर निकाय,स्थानीय निकाय,सरकारी एजेन्सी,विभाग आदि द्वारा बेदखली खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर,31 मई तक रोक लगा दी,
हाईकोर्ट-31मई तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया,
कोर्ट ने सभी बैंको,वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31मई तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया,
और यदि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत,अधिकरण मे अर्जी दे सकता,
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है,
कोर्ट ने 5 जनवरी 21 को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को पुनर्स्थापित करते हुए यह सामान्य समादेश जारी किया है,
कोर्ट ने यह आदेश अपनी अनुच्छेद 226,अनुच्छेद 227,धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता,धारा 151 सिविल संहिता के अन्तर्गत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है !!!