अयोध्या दर्पण लखनऊ
कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण उत्तर प्रदेश में घोषित लॉकडाउन की अवधि में गत वर्ष की भांति E Pass इस वर्ष जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है,यह व्यवस्था पूर्व की भांति सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए पास जारी करने हेतु uttarpradesh E Pass बनवा सकते हैं
1-किसी भी चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी E Pass के लिए आवेदन कर सकते हैं
2- किसी भी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो इसकी शिकायत भी आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कर सकते हैं
आवेदन करने के लिए आपको rahat.up.nic.in पर जाकर E Pass आवेदन कर सकते हैं E Pass के लिए आपको rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं,
आवेदन केवल अधिकतम 5 लोग ही E Pass के लिए आवेदन कर सकेंगे, uttarpradesh E Pass ऑनलाइन आवेदन का परीक्षण सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा परीक्षण उपरांत स्वीकृत किया जाएगा,
स्वीकृत किए गए स्वीकृत किए गए आवेदनों हेतू ही E Pass ऑनलाइन जारी किया जाएगा, आवेदक के मोबाइल पर उन्हें s.m.s. किया जाएगा जिस पर एक लिंग आएगा, लिंक पर जाकर E Pass डाउनलोड एवं प्रिंट किया जा सकता है,
E Pass इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी,
आवेदक के कोई E Pass के आवेदन करते समय अपलोड किया , जैसे GST प्रमाण पत्र ,फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड ,मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
E pass का सत्यापन QR-code माध्यम से
संस्थानों हेतु जारी E Pass लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि हेतु वैध होंगे जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय पास वैधता 1 दिन की होगी एवं अंतर्जनपदीय E Pass की वैधता 2 दिन की होगी,
चेकिंग के दौरान ही पास का सत्यापन QR-code माध्यम से पुलिस कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा,
E Pass केवल अति आवश्यक एवं लॉकडाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण हेतु निर्गत किया जाए तथा लॉकडाउन की स्थिति में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए ही पास जारी किए जाने की सावधानी बरती जाए,
प्रदेश के बाहर के लिए विशेष मामलों में ही पास आवेदक प्रस्थान जनपद से संबंधित जनपद और जिला अधिकारी द्वारा नामित किए जाएंगे,
E Pass निर्गत किए जाने के संबंध में गृह विभाग द्वारा समय-समय पर शासन आदेश का पालन किया जाएगा
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